बिहार: 15 साल के व्यावसायिक व 20 साल पुराने निजी वाहनों के पंजीकरण होंगे रद्द

केन्द्र ने एक नीति बनाई है जिसके तहत 15 साल पुराने कमर्शियल और 20 साल पुराने निजी वाहनों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं होगी. उनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे. बिहार सरकार भी यह नियम लागू कर सकती है.
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