नालंदा: 4 वर्षीय बच्ची से रेप मामले में अदालत ने 1 दिन में सुनाया फैसला, दोषी किशोर को 3 साल की सज़ा

Bihar News: जज मानवेंद्र मिश्र व परिषद की सदस्य उषा कुमारी ने इसे पाशविक प्रवृति मानते हुए कहा कि ऐसे लोगों को दंडित करना और समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है. दोषी किशोर भले ही 14 वर्ष का है. लेकिन उसने सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दिया है. उसने पीड़ित बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया और उसकी मां के आने की भनक पाकर फरार हो गया. जो यह साबित करता है कि किशोर मानसिक और शारीरिक तौर पर अपराध करने में सक्षम था
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