बिहार में बदलेगा शराबबंदी कानून, संशोधन सख्त होगा या दी जाएगी छूट - मद्य निषेध विभाग ने बताया

Amendment in Law : उत्पाद आयुक्त ने बताया कि जो संशोधन का प्रस्ताव मद्य निषेध विभाग द्वारा लाया गया है, उसके अनुसार अब पहली बार शराब पीने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का अधिकार कार्यपालिका से जुड़े अधिकारियों को मिल सकता है. उत्पाद आयुक्त ने बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारियों को यह प्रस्ताव देने का अधिकार देने के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है. हालांकि आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया फिलहाल विचाराधीन है और इस पर अंतिम मुहर लगनी है.
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