बिहार: थानेदार ने रेपिस्टों को बचाया, डीआईजी ने जांच की, एसपी ने SHO को सस्पेंड किया

Bihar News: आरोप के अनुसार, थानेदार ने आरोपितों की मदद करने के उद्देश्य से रेप की संगीन धारा 376 नहीं लगाई. वहीं, वरीय अधिकारियों को सूचना दिए बगैर कोर्ट में 164 का बयान कराया गया. पीड़िता की शिकायत पर सारण डीआईजी एन कन्नन ने मामले की जांच की. जिसके बाद एसपी आनंद कुमार ने थानेदार को निलंबित कर दिया.
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