Lohar Caste Status: बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ी जाति की श्रेणी से निकालकर अनुसूचित जनजाति (ST) की श्रेणी में डाल दिया था. सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस साल फरवरी महीने में शीर्ष अदालत ने प्रदेश सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था. राज्य सरकार ने अब कोर्ट के फैसले के अनुसार आदेश जारी किया है.
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